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रविवार, 31 मई 2026

Mukhtar Ansari की 4 करोड़ की संपत्ति मामले में ज़फ़र को बड़ा झटका

दावा खारिज, गैंगस्टर कोर्ट ने नहीं दी राहत, संपत्ति पर राज्य सरकार का दावा रहेगा बरकरार

सरफराज अहमद 

dil india live (Barabanki). मऊ के बाहुबली विधायक रहे मुख्तार अंसारी के करीबी (गैंग के सक्रिय सदस्य बताए गए) जफर उर्फ चन्दा को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को लेकर दाखिल की गई जफर की अपील को गैंगस्टर न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब इस संपत्ति पर राज्य सरकार का दावा बरकरार रहेगा।

प्राप्त समाचार के अनुसार थाना कोतवाली नगर, बाराबंकी में दर्ज मुकदमा संख्या 369/2021 में मुख्तार अंसारी एवं उसके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस जांच में जफर उर्फ चन्दा को मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया है। आरोप है कि वह मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में हथियारों के साथ एम्बुलेंस पर चलता था तथा गैंग की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता था। इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद जफर और अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। 

पुलिस के अनुसार जांच में यह तथ्य सामने आया कि जफर उर्फ चन्दा ने पिछले 10 से 12 वर्षों के दौरान गैंग के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों से अवैध धन अर्जित किया और अपने नाम पर बड़े पैमाने पर संपत्तियां खरीदीं। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपये आंका गया। इसके आधार पर जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त संपत्ति को राज्य के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया था।

ज़फ़र की अपील को कोर्ट ने किया निरस्त 
कुर्की आदेश को चुनौती देते हुए जफर उर्फ चन्दा ने गैंगस्टर न्यायालय में संपत्ति को मुक्त कराने और कुर्की आदेश निरस्त करने की अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

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