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बुधवार, 23 मार्च 2022

कारागारों में निरुद्ध बन्दियों की परिजनों से मुलाकात के जानिए नये नियम

कोविड-19 के चलते लगाई गई रोक पुनः बहाल

मुलाक़ात को आने वाले परिजनों को अब लगाना होगा फेस मास्क

  •  बन्दियों से मिलने आने वाले व्यक्ति को दोनों कोरोना टीका लगा होने का दिखाना होगा प्रमाण-पत्र 

  • मुलाकात से 72 घण्टे पहले का आर.टी.पी.सी.आर. कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए अनिवार्य


वाराणसी २३ मार्च (दिल इंडिया लाइव)। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बन्दियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर लगाई गयी रोक को शासन द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया है।

      इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला कारागार अधीक्षक ए.के. सक्सेना ने बताया कि कारागार में निरुद्ध बन्दियों की उनके परिजनों से मुलाकात कराये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा शर्तों के अधीन दिया गया हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बन्दी की एक सप्ताह में एक ही व्यक्ति से मुलाकात कराई जायेगी। मुलाकात हेतु आने वाले परिजनों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बन्दियों से मिलने आने वाले व्यक्ति को दोनों कोरोना टीका लगा होने का प्रमाण-पत्र या उनके पास मुलाकात से 72 घण्टे पहले का आर.टी.पी.सी. आर. कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा।


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