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रविवार, 8 नवंबर 2026

Crime fire: FIR दर्ज कराने वाला निकला अपने friend का मुजरिम, खुद ही किया फायर, गोलीकांड में दूसरों को फंसाने की साज़िश


@dil india live 

(Varanasi). वाराणसी के लालपुर-पाण्डेयपुर थाना क्षेत्र में गोलीकांड के मामले में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस व्यक्ति ने अपने दोस्त को गोली लगने के मामले में दूसरे लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस के मुताबिक उसी ने अपने दोस्त पर गोली चलाई थी। वही अपने दोस्त का मुजरिम है। पुलिस ने मामले में शिकायतकर्ता हिमांशु सिंह (34 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, 7 नवंबर 2026 को हिमांशु सिंह ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की, जिसमें उसका मित्र आदर्श गुप्ता गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया।शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 0362/2026 के तहत बीएनएस की धारा 109(1), 238 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/27 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।

पुलिस की जांच और पूछताछ में सामने आया कि हिमांशु सिंह और उसके मित्र आदर्श गुप्ता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक, इसी विवाद में आवेश में आकर हिमांशु सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग की, जिससे आदर्श गुप्ता घायल हो गया।

पुलिस का दावा है कि घटना के बाद हिमांशु सिंह ने पछतावे में अपने मित्र को अस्पताल में भर्ती कराया और खुद को बचाने के उद्देश्य से दूसरे लोगों के खिलाफ कथित तौर पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया।

लालपुर चौकी के पास से गिरफ्तारी, असलहा बरामद

पुलिस ने 8 नवंबर 2026 को सुबह करीब 7:05 बजे लालपुर चौकी क्षेत्र से हिमांशु सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक .32 बोर रिवॉल्वर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

आरोपी का आपराधिक इतिहास

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी दो मुकदमे दर्ज हैं।

1. मुकदमा संख्या 0362/2026 – धारा 109(1), 238 बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना लालपुर-पाण्डेयपुर।

2. मुकदमा संख्या 0199/2024 – धारा 323, 504 आईपीसी, थाना लालपुर-पाण्डेयपुर।

3. मुकदमा संख्या 0198/2025 – धारा 115(2), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना शिवपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम 

गिरफ्तार करने वाली इस टीम में प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार सिंह, उपनिरीक्षक श्याम नारायण यादव, कांस्टेबल रामकुमार और कांस्टेबल पंकज कुमार शामिल थे। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई थी।