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मंगलवार, 22 अगस्त 2023

UP College के छात्र अभिषेक सिंह 'माफिया' को मिलीं जमानत

जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को कोर्ट ने दी राहत 


Varanasi (dil India live). 22.08.2023. सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने यूपी कालेज के छात्र व मऊ निवासी आरोपित अभिषेक सिंह उर्फ माफिया को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।  

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा प्रदीप प्रजापति ने शिवपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 29 जुलाई 2023 को वादी अपने घर के पास खड़ा था कि पुरानी रंजिश को लेकर शाम करीब 5-6 बजे अभिषेक उर्फ माफिया, अतुल उर्फ बल्टू व एक अज्ञात व्यक्ति तीन लोग एक मोटरसाइकिल से आये और वादी को गाली देने लगे। जब वादी ने गाली देने से मना किया तो अभिषेक व उसके साथ अतुल उर्फ बल्टू एवं अज्ञात व्यक्ति उसे दौड़ाने लगे तथा उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से असलहा से फायर कर दिया, जिसमें वादी बाल-बाल बच गया। उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए, जान मारने की नीयत से असलहा लहराने लगे, जिससे आस-पास खड़े लोग डर के मारे अपने-अपने घर के दरवाजे व दुकान के शटर गिराकर भागने लगे तथा पूरे मोहल्ले/क्षेत्र में डर का माहौल व्याप्त हो गया तथा वादी भी भयभीत हो गया। अदालत ने इस प्रकरण में 

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