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गुरुवार, 3 जुलाई 2025

गोसाईगंज के MLA Abhay Singh को Varanasi Court से बड़ी राहत

तब कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर पर टकसाल सिनेमा के समीप चली थी गोली

धनंजय सिंह को जान से मारने की नियत से हुई थी अंधाधुंध गोलीबारी 

पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बतौर आरोपित तलब करने के लिए दिया था अदालत में प्रार्थना पत्र


सरफराज अहमद 

Varanasi (dil India live)। कैंट थाने के गैंगस्टर एक्ट के मामले में गोसाईगंज के बाहुबली विधायक अभय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने पीड़ित पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से गैंगस्टर एक्ट में अभय सिंह को बतौर आरोपित तलब तलब किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने इस मामले में बहस के लिए अगली तिथि 8 जुलाई नियत कर दी। अदालत में अभय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह व वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। 

बता दें कि 4 अक्टूबर 2002 को जौनपुर के पूर्व सांसद व तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने कुछ साथियों के साथ सफारी गाड़ी से एक मरीज को देखकर वापस जौनपुर लौट रहे थे। वह जैसे ही कैंट थानान्तर्गत नदेसर क्षेत्र में स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के समीप पहुंचे, तभी बोलेरो गाड़ी से अभय सिंह अपने 4-5 साथियों के साथ उतरे और ललकारते हुये साथियों के साथ धनंजय सिंह को जान से मारने की नियत से अंधाधुंध गोली चलाने लगे। इस घटना में तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह, गनर, ड्राइवर समेत अन्य लोग घायल हो गए। वहीं अचानक गोलियां चलने से वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। सूचना पाकर तत्काल मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को मलदहिया स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। इस बीच मौके से सभी हमलावर फरार हो गये। इस घटना के बाद पुलिस ने संदीप सिंह संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह ववलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।


इसी गैंगस्टर एक्ट के मामले में पीड़ित पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने विधायक अभय सिंह को बतौर आरोपित कोर्ट में तलब करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।

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